GST New Rates: 22 सितंबर से लागू हुई नई दरें, कई वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती

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नई दिल्ली, एजेंसियां। नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता और व्यवसायों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई दरें 2017 में जारी की गई पुरानी अधिसूचना को बदल देंगी। अगले कुछ दिनों में राज्यों की ओर से भी नई दरों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

GST New Rates: नई स्लैब और कटौती

पहले GST की चार मुख्य दरें थीं – 5%, 12%, 18% और 28%। अब नई व्यवस्था में केवल दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 28% स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब 18% स्लैब में आ गई हैं। इसी तरह, 12% स्लैब में आने वाली कई वस्तुएं अब 5% स्लैब में शामिल की गई हैं। हानिकारक और विलासिता वाली वस्तुएं अब 40% विशेष स्लैब में रखी गई हैं।

GST New Rates: नागरिक और व्यवसायों को फायदा

नई दरों से आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों पर कर की बचत होगी। कंपनियां भी नई स्लैब के अनुसार अपने प्राइसिंग और इन्वेंटरी अपडेट करने के लिए तैयार हैं। यह कदम न केवल घरेलू बाजार को राहत देगा, बल्कि निर्यातकों को भी अमेरिकी बाजार में बढ़ती टैरिफ चुनौती के बीच प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद करेगा।

GST New Rates: क्यों जरूरी था सुधार

GST सुधार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इसके बाद सरकार ने घरेलू उद्योगों और निर्यातकों को राहत देने के लिए यह स्ट्रक्चरल बदलाव किया। 22 सितंबर से लागू नई GST दरें उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के लिए बड़े आर्थिक लाभ का संकेत देती हैं। इससे भारतीय बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।

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