SIR implementation 2026: अब 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होगा SIR

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SIR implementation 2026

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करें। SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे। इसके तहत नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे और रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा।

आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने अधिकारियों को विस्तृत कार्यक्रम के तहत काम करने का निर्देश दिया है। इसमें मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन, दावे और आपत्तियां स्वीकार करना, उनकी सुनवाई और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन शामिल है। आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और अद्यतन हो।

इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होगा SIR

अप्रैल 2026 से जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR होने की संभावना है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।इन राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरे देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश SIR के दायरे में आ जाएंगे।

पहले भी जारी हुआ था आदेश

चुनाव आयोग ने देशभर में SIR कराने का आदेश जून 2025 में जारी किया था। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में अभी यह जारी है। असम में SIR के स्थान पर ‘विशेष पुनरीक्षण’ कराया गया, जो 10 फरवरी 2026 को पूरा हो गया।चुनाव आयोग का मानना है कि नियमित और गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ेगी और चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे निर्धारित समय पर अपने नाम की जांच करें और आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन करें।

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