Nadesar shootout case:
इलाहाबाद, एजेंसियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की 2002 के नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ होता है, व्यक्तिगत शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता पीड़ित की परिभाषा में नहीं आता और निवारक कदम उठाने का अधिकार केवल राज्य का है।
इस 23 साल पुराने मामले में, धनंजय सिंह की गाड़ी पर जानलेवा फायरिंग की गई थी, जिसमें वह और उनके गनर घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने राज्य के तर्कों को स्वीकार करते हुए अपील खारिज कर दी।







