Kuldeep Singh Sengar: कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, जमानत आदेश के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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Kuldeep Singh Sengar

नई दिल्ली, एजेंसियां। उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत दी गई थी। CBI ने इस संबंध में 26 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ उसने जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जो अभी लंबित है। इसी दौरान मार्च 2022 में सेंगर ने सजा निलंबन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

CBI और पीड़िता की ओर से कड़ा विरोध गया है

इस याचिका का CBI और पीड़िता की ओर से कड़ा विरोध किया गया था। इसके बावजूद, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के अंतिम निपटारे तक सेंगर की सजा सस्पेंड करते हुए कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सेंगर पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी प्रकार से धमकी देगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जमानत स्वतः रद्द करने की बात भी कही गई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही है

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही है, क्योंकि उसे एक अन्य मामले में CBI द्वारा हत्या के आरोप में 10 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद CBI ने इसे चुनौती देने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी।अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला न केवल सेंगर की कानूनी स्थिति, बल्कि पीड़िता को मिलने वाले न्याय की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

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