PM Kisan Yojana:
नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इस योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित 27 लाख किसानों के खाते में यह किस्त पहले ही भेजी जा चुकी है। बाकी किसानों के खाते में 21वीं किस्त कब पहुंचेगी, इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह दिवाली से पहले जारी हो सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम मानी जा रही है और सरकार इसे अगले महीने जारी कर सकती है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार:
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। लाभ लेने के लिए भूमि का नाम उस सदस्य के नाम पर होना जरूरी है, इसलिए पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक और आधार विवरण को सही और अपडेट रखें ताकि किस्त सीधे उनके खाते में पहुंचे। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना की आधिकारिक जानकारी के लिए केवल केंद्र सरकार की वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से ही पुष्टि करें।
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