Jacqueline Fernandez:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी PMLA मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा
जैकलीन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि अभिनेत्री को इस ठगी या मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी काम की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि जैकलीन एक फिल्म स्टार हैं और सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, जो जेल में है और अपनी पहचान छुपाकर लोगों को भ्रमित करता है। रोहतगी ने कोर्ट से निवेदन किया कि जैकलीन का इस 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें केवल उपहार के रूप में कुछ रकम मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि आरोप हैं कि जैकलीन को 200 करोड़ रुपये का हिस्सा उपहार में मिला था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि कानून के तहत कोई भी इस मामले में शामिल हो सकता है और मामले का फैसला केवल उचित कानूनी प्रक्रिया के दौरान ही हो सकता है। कोर्ट ने फिलहाल किसी राहत से इनकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता उचित चरण पर फिर से अदालत आ सकती हैं।
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को कहा था कि मामले की जांच और आरोपी के अपराध की पुष्टि केवल निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ही हो सकती है। जैकलीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी।
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