Income Tax Department:
नई दिल्ली, एजेंसियां। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्सव रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न 15 सितंबर 2025 तक दाखिल कर सकेंगे। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी।
Income Tax Department:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को बताया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। CBDT के मुताबिक, इस विस्तार से टैक्सपेयर्स को अपने वित्तीय दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। CBDT ने कहा है कि इस साल ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही, 2025-26 के लिए ITR भरने की सुविधा तैयार करने में समय लग रहा है। इसलिए, रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।
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