Kanhaiyalal murder case: कन्हैयालाल हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, आरोपी जावेद की जमानत रद्द

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Kanhaiyalal murder case:

उदयपुर, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को दी गई जमानत को बरकरार रखा है। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कन्हैया लाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा:

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि आरोपी जावेद के खिलाफ लंबित ट्रायल को देखते हुए और यह तथ्य कि वह घटना के समय एक किशोर था, जमानत को रद्द करने का आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि फिलहाल ट्रायल में 166 गवाहों में से केवल 8 की गवाही हुई है और मामले का निष्कर्ष आने में और समय लगेगा।

इससे पहले, कन्हैया लाल के बेटे ने हाई कोर्ट द्वारा जावेद को जमानत दिए जाने के बाद यह आरोप लगाया था कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि “पहली नजर में जावेद आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था”, जो संभवत: ट्रायल को प्रभावित कर सकती थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या था कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला?

2022 में उदयपुर के मालदास इलाके में कन्हैया लाल नामक टेलर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। आरोपी जावेद ने हमलावरों को कन्हैया लाल के ठिकाने और दुकान के बारे में जानकारी दी थी। हत्या के बाद, आरोपियों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कन्हैया लाल का सिर काटने का दावा किया था। इसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश फैल गया था।

NIA ने दर्ज किया था मामला:

घटना के बाद, उदयपुर के धानमंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 29 जून 2022 को इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा गया और फिर जांच जारी रखी गई।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जावेद की जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वह घटना के समय किशोर था और ट्रायल में कई और गवाहों की गवाही बाकी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत देने से संबंधित हाई कोर्ट की टिप्पणियां ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगी।

अंतिम फैसला:

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जावेद की जमानत रद्द करने से इनकार किया है। साथ ही, अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसले की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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