AQI improvement Delhi NCR
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण) के तहत लागू कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जो बुधवार को 380 दर्ज किया गया था, उसमें गुरुवार को शाम 4 बजे तक बड़ा सुधार देखने को मिला और यह घटकर 236 रह गया। इस सुधार को देखते हुए CAQM की GRAP उप-समिति ने पूरे NCR क्षेत्र में GRAP-3 के तहत लागू सभी सख्त प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला लिया। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP के पहले और दूसरे चरण (GRAP-1 और GRAP-2) के तहत लागू सभी पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी, ताकि वायु गुणवत्ता में दोबारा गिरावट न आए।
GRAP-2 के तहत कौन-कौन सी पाबंदियां रहती हैं लागू?
GRAP के दूसरे चरण में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं
औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण: अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने या उनकी गतिविधियां सीमित करने के निर्देश दिए जाते हैं।
निर्माण कार्यों पर रोक: निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि धूल प्रदूषण को रोका जा सके।
वाहनों पर प्रतिबंध: निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है।
कोयले के इस्तेमाल पर रोक: कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है।
कूड़ा जलाने पर सख्ती: खुले में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है।

















