Change in GST:
नयी दिल्ली एजेंसियां। खाने-पीने के सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर जीएसटी घटाया गया है। इससे ये चीजें काफी सस्ती हो गई हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट – पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
घी, मक्खन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
नूडल्स और नमकीन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
बर्तन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा।
सिलाई मशीन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
कृषि से जुडे सामान हुए सस्तेः
केंद्र सरकार ने पीएम मोदी वादे को पूरा किया है। कृषि से जुड़े सामनों पर जीएसटी घटाया है, जिससे अब खेतीबारी सस्ती और आसान हो गई है।
ट्रैक्टर टायर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
ट्रैक्टर पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
सिंचाई की मशीन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
कृषि मशीनरी पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा।
हेल्थ सेक्टर से जुड़े सामान हुए सस्तेः
हेल्थ सेक्टर में भी जीएसटी घटाया गया है। खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस अब काफी सस्ते हो जायेंगे। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी।
हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
थर्मामीटर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
ऑक्सीजन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
डायग्नॉस्टिक किट पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा।
छोटी कारें और बाइक सस्तीः
ऑटो-मोबाइल सेक्टर को भी जीएसटी में राहत दी गई है।
छोटी कारें पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
मोटरसाइकिलों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा। इस बदलाव से छोटी कारें और बाइक सस्ती होंगी।
पढ़ाई-लिखाई हुई सस्तीः
जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए शिक्षा क्षेत्र में भी राहत प्रदीन की गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सस्ती होगी।
मैप, चार्ट, ग्लोब पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
पेंसिल, क्रेयॉन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0%
एक्सरसाइज बुक पहले 5% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा।
टीवी, एसी और वाशिंग मशीन भी सस्तीः
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जीएसटी दरों में भी कटौती की गई है। इससे टीवी, एसी और वाशिंग मशीन जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी।
एयर कंडीशनर पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
टीवी (32 इंच से बड़ा) पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
वॉशिंग मशीन पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा।
जीएसटी में बदलाव से ये हो गये महंगेः
लग्जरी कार, हेवी बाइक और पान मसाला-गुटखा जैसे आइटम महंगे होंगे। इन पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल
पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल यानी कोल्ड ड्रिंक्स
सुगंधित पेय पदार्थ और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी सभी कारें
निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जहाज पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
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