Old vehicle restriction Delhi:
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 नवंबर 2025 से बाहरी राज्यों के पुराने व्यावसायिक वाहनों की राजधानी में एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब केवल BS-6 इंजन वाले या स्वच्छ ईंधन (CNG, LNG, इलेक्ट्रिक) से चलने वाले व्यावसायिक वाहन ही दिल्ली और पूरे एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में प्रवेश कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार का नया आदेश
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों के BS-4 या पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशानिर्देशों के तहत लिया गया है, जो दिवाली के बाद बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए किया गया है।
निजी गाड़ियों को छूट
सरकार ने कहा है कि यह पाबंदी केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी। निजी उपयोग वाली कारें इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यानी अगर आपकी कार पर्सनल यूज़ की है, तो आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं भले ही वह BS-4 इंजन की ही क्यों न हो।
किन वाहनों को मिलेगी एंट्री
दिल्ली में पंजीकृत BS-6 डीजल वाहन
CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन
दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-4 व्यावसायिक वाहन, जो 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश कर सकेंगे
क्यों लिया गया यह फैसला
दिल्ली-एनसीआर की हवा इस समय बेहद खराब स्थिति में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिवाली के बाद से AQI गंभीर स्तर पर बना हुआ है। इसी के चलते CAQM ने ग्रैप-2 (Graded Response Action Plan) लागू किया है और पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
क्या होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने सभी चेक प्वाइंट्स पर सख्त जांच के आदेश दिए हैं। जो भी वाहन नए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा में कुछ सुधार आएगा और दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
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