Delhi Vehicle Ban:
नई दिल्ली, एजेंसियां। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आज यानी 1 नवंबर 2025 से BS4 इंजन वाले सभी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने लिया है। अब राजधानी में केवल BS6 मानक वाले कमर्शियल वाहन ही चल सकेंगे। लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स जो BS4 इंजन पर चलते हैं, उन पर भी रोक लागू होगी।
दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता
दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा। इसे ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए अपने वाहनों को BS6 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।
CAQM के नोटिफिकेशन के अनुसार
CAQM के नोटिफिकेशन के अनुसार, केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 कमर्शियल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकेंगे। इन वाहनों से प्रदूषण का स्तर बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई है। निजी गाड़ियां, टैक्सियां और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
BS4 यानी भारत स्टेज-4 इंजन मानक भारत सरकार द्वारा तय प्रदूषण नियंत्रण मानक है, जिसे 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। इस मानक के तहत वाहनों के इंजन और ईंधन इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) की मात्रा काफी कम हो। इससे प्रदूषण घटता है और इंजन की कार्यक्षमता बढ़ती है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया कि राजधानी के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि BS4 वाहनों की एंट्री को रोका जा सके। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका परमिट रद्द किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार के इस कदम का पालन करें और प्रदूषण कम करने के इस अभियान में सहयोग दें।
इसे भी पढ़े



