Atal Pension Yojana:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में बदलाव किया है। अब से नए रजिस्ट्रेशन के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से केवल अपडेटेड फॉर्म के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के दिशानिर्देशों के तहत किया गया है।
नए नियम और प्रक्रिया
अब अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को नए फॉर्म में आवेदन करना होगा। नए फॉर्म में आवेदकों को विदेशी नागरिकता से संबंधित जानकारी भी देनी होगी, ताकि योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों तक पहुंचे। योजना के तहत नए खाता खोलने की प्रक्रिया अब डाकघर के माध्यम से ही पूरी होगी। डाकघर को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों को बदलाव के बारे में अवगत कराएँ और नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी लिखें।
अटल पेंशन योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, व्यापारियों और गिग वर्कर्स के लिए है, जिन्हें नियमित पेंशन का लाभ नहीं मिलता। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशनधारक को 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि उनके योगदान पर निर्भर करती है।
सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए पेंशन सेवा को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। नए फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने वाले ही योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, उन्हें तुरंत नए फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना चाहिए, अन्यथा योजना से जुड़ना मुश्किल हो सकता है।
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