GST 2.O: दरों में बदलाव से आम आदमी को राहत, जाने क्या हुई सस्ती और क्या हुआ महंगा

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GST 2.O:

नई दिल्ली, एजेंसियां। इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब GST की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है।

22 सितंबर से लागू होंगी बदली हुई दरेः

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद GST के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया। वहीं, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

अब जीएसटी की सिर्फ दो दरेः

अब GST की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। GST दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

छोटी कार और बाइक पर अब 18 प्रतिशत टैक्सः

नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा।

लग्जरी आइटम और अनहेल्दी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाः

1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी।

होटलों में ठहरना हुआ सस्ताः

कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।

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