Bangalore Stampede:
बेंगलुरु, एजेंसियां। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस दर्दनाक हादसे में RCB समेत चार संगठनों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और स्थानीय पुलिस शामिल हैं।
याचिका में RCB ने स्पष्ट किया है कि ‘विक्ट्री परेड’ का आयोजन पुलिस और संबंधित एजेंसियों की सहमति से ही किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहले ही सूचित कर दिया गया था कि स्टेडियम में केवल रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही प्रवेश मिलेगा।
Bangalore Stampede: RCB का दवा
RCB ने दावा किया कि उन्हें 4 जून की सुबह मौखिक रूप से बताया गया कि बेंगलुरु पुलिस ने परेड को रद्द कर दिया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधान सौधा में टीम को सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं। टीम ने याचिका में सीएम के उस ट्वीट को भी सबूत के तौर पर पेश किया जिसमें लोगों को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। वहीं, DNA नेटवर्क्स ने राज्य पुलिस की लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है।
घटना के वक्त RCB का कार्यक्रम स्टेडियम के अंदर चल रहा था और भगदड़ की जानकारी उन्हें बाद में मिली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पहले ही इस हादसे को ‘दुखद’ बताते हुए किसी भी साजिश से इनकार किया है। अब हाई कोर्ट में यह मामला इस बात के इर्द-गिर्द घूम रहा है कि भगदड़ के लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है – आयोजक, पुलिस प्रशासन, या राज्य सरकार?
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