Azam Khan:
लखनऊ, एजेंसियां। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक पुराने और चर्चित मामले में बड़ी राहत मिली है। अमर सिंह की बेटियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज केस में एमपी–एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला 2018 का है, जब भूतपूर्व सांसद अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने उनकी बेटियों को “एसिड हमले” की धमकी दी थी। इसी बयान को आधार बनाकर अमर सिंह ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके तहत आजम के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और 506 के तहत कार्रवाई हुई।सुनवाई के दौरान आजम खान स्वास्थ्य कारणों से अदालत नहीं पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। इससे आजम खान को लंबे समय बाद बड़ी कानूनी राहत मिली है।
दो PAN कार्ड मामले में पाए गए थे दोषी:
इस राहत से पहले इसी महीने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो PAN कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार दिया गया था। एमपी–एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 1993 और 1990 की अलग-अलग जन्म तिथियों के साथ दो पैन कार्ड बनवाए, और आजम खान ने इसमें सहयोग किया।
एक तरफ पैन कार्ड केस में सजा का दबाव है, वहीं अमर सिंह की बेटियों से जुड़े इस मामले में मिली राहत ने आजम खान को आंशिक राजनीतिक और कानूनी संबल दिया है।



