Amitabh-Aamir: अमिताभ-आमिर की पुरानी कारों पर ₹38 लाख का जुर्माना, ‘KGF बाबू’ के पास थीं गाड़ियां

Juli Gupta
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Amitabh-Aamir:

बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों अमिताभ बच्चन और आमिर खान पर राज्य परिवहन विभाग (RTO) ने लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला दरअसल उनकी पुरानी लग्जरी गाड़ियों से जुड़ा है, जो अब बेंगलुरु के कारोबारी और राजनेता यूसुफ शरीफ उर्फ ‘KGF बाबू’ के पास हैं।

क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक RTO के मुताबिक, दो रॉल्स रॉयस गाड़ियां एक फैंटम (पहले अमिताभ बच्चन की) और एक घोस्ट (पहले आमिर खान की) बेंगलुरु की सड़कों पर बिना राज्य रोड टैक्स दिए चलाई जा रही थीं। चूंकि ये गाड़ियां महाराष्ट्र में रजिस्टर हैं और एक साल से ज्यादा वक्त से कर्नाटक में उपयोग हो रही हैं, इसलिए इन्हें लोकल RTO में दोबारा रजिस्टर कराना और रोड टैक्स भरना जरूरी था।

कितना जुर्माना?

RTO ने फैंटम पर ₹18.53 लाख और घोस्ट पर ₹19.73 लाख का जुर्माना लगाया है, कुल मिलाकर ₹38.26 लाख। हालांकि ये जुर्माना सीधे तौर पर अमिताभ और आमिर पर नहीं, बल्कि वर्तमान मालिक यूसुफ शरीफ पर लगा है। लेकिन क्योंकि दस्तावेज़ी रूप से गाड़ियां अभी भी अमिताभ और आमिर के नाम पर पंजीकृत हैं, इसलिए मामला चर्चा में आ गया।

क्या गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हुईं?

हैरानी की बात ये है कि यूसुफ शरीफ ने कभी भी गाड़ियों का नामांतरण (ownership transfer) नहीं करवाया। यही कारण है कि आज भी गाड़ियों के कागजों में मालिक अमिताभ और आमिर ही हैं, जिससे दोनों स्टार्स के नाम पर जुर्माने की खबरें वायरल हो गईं।

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