Shah Rukh Khan case: शाहरुख खान पर 100 करोड़ के मानहानि का केश

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मुंबई , एजेंसियां। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ वेब सीरीज के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और आर्थिक हर्जाने की मांग की है।

गंभीर आरोप और मांगें

समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि यह शो कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई को भ्रामक और नकारात्मक रूप में दिखाता है, जिससे जनता का कानून व्यवस्था पर से विश्वास कमजोर होता है।

समीर वानखेड़े का दावा

मुकदमे में यह भी उल्लेख किया गया है कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की अवधारणा और क्रियान्वयन जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस सीरीज में एक पात्र ने “सत्यमेव जयते” के नारे के बाद अश्लील इशारा किया, जिसमें बीच वाली उंगली दिखाई गई। वानखेड़े का दावा है कि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का उल्लंघन है।

पिछले मामले का संदर्भ

समीर वानखेड़े और अभिनेता आर्यन खान से जुड़ा मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय और एनडीपीएस विशेष न्यायालय, मुंबई में लंबित है। उनका कहना है कि सीरीज का यह दृश्य उनके साथ चल रहे कानूनी मामलों के प्रति जनता की धारणा को प्रभावित करता है और उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

इस मुकदमे के जरिए समीर वानखेड़े ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए और उन्हें आर्थिक हर्जाना दिया जाए। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा, जिससे तय होगा कि वेब सीरीज पर रोक लगेगी या नहीं।

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