इन 10 प्रकार के लाभुकों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, जानिए कारण [These 10 types of beneficiaries will not get the benefit of PM Awas Yojana, know the reason]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में हर किसी को अपना घर देने के प्रति प्रतिबद्ध है। पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना तो चल ही रही है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भी शुरुआत हो गई है। इसके तहत 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और जिनके पास नहीं है, उन्हें अपने सपने का घर हासिल हो सकेगा।

आप जानिए क्या होगी अपनी पात्रता

इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 10 प्रकार के लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है, इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी योजना का लाभुक है, उसे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।

जिनका गैर कृषि कार्य का उद्यम निबंधित हो, घर का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, वह भी इस योजना के लाभ से वंचित होगा। इनकम टैक्स व प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीनवाले व जिनके पास पांच एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ हासिल नहीं हो सकेगा।

झारखंड में किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

इस महत्वपूर्ण योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2029-30 है। योजना के संबंध में भारत सरकार ने सभी राज्यों को 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है। जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से अधिक है। अटरिया ध्यान रखना होगा कि झारखंड में ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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