Arvind Kejriwal acquitted
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आरोप साबित करने में विफल रही और मामले में आपराधिक साजिश के ठोस सबूत नहीं मिले।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी किसी विश्वसनीय सबूत या गवाह के बयान से समर्थित नहीं थी। स्पेशल जज जितेन्द्र सिंह ने आदेश में टिप्पणी की कि पूरे मामले में ओवरऑल षड्यंत्र या आपराधिक मंशा साबित नहीं हो सकी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां थीं और जांच निष्पक्ष और तार्किक स्तर की नहीं थी।
सिसोदिया और केजरीवाल को राहत
कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित करने में असफल रहा, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ठोस सामग्री नहीं मिलने की बात अदालत ने कही। कोर्ट ने कहा कि बिना आधार के उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया था।
जांच एजेंसी पर कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई तभी संभव है जब जांच भी निष्पक्ष हो। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच उचित और विश्वसनीय स्तर की नहीं पाई गई।







