AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन केस में उदय भानु चिब को जमानत

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AI Summit shirtless protest case

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को जमानत मिल गई है। Patiala House Court ने चिब को 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत देते हुए चिब को अपना पासपोर्ट जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सरेंडर करने का निर्देश भी दिया है। पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया था और सात दिनों की हिरासत की मांग की थी। वहीं, चिब की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत प्रदान की।

चार दिन की हिरासत के बाद राहत

इससे पहले 24 फरवरी को अदालत ने चिब को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन की साजिश चिब ने रची और इसमें शामिल कार्यकर्ताओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया। पुलिस के मुताबिक, 20 फरवरी को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान यह प्रदर्शन किया गया था। 21 फरवरी को अदालत ने चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव—को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से हाथापाई हुई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हुए।

टी-शर्ट उतारकर किया गया विरोध

जांच के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पहले काले छाते और स्टिकर के साथ विरोध दर्ज कराने की योजना बनाई थी। बाद में उन्होंने टी-शर्ट पर प्रिंटेड संदेश के जरिए विरोध करने की रणनीति बनाई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी स्वेटर और जैकेट के अंदर संदेश लिखी टी-शर्ट पहनकर हॉल नंबर पांच तक पहुंचे और वहां टी-शर्ट उतारकर उसे लहराते हुए नारेबाजी की।

अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई

इस मामले में 27 फरवरी को यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वहीं, 26 फरवरी को अदालत ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार तीन अन्य कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था।कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। मामले की आगे की सुनवाई आगामी तारीखों पर होगी।

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