MP Dhullu Mahato:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया। इससे सांसद ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया। इससे पहले सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इन्होंने दायर की थी याचिकाः
यह जनहित याचिका राज्य प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और राज्य पुलिस की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी।
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