नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गयी। चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सज़ा मिलने के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है।
इससे पहले अदालत ने गांधी पर 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। साथ ही सज़ा 30 दिन के लिए स्थगित कर दी थी। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है।
कोर्ट के इस फ़ैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया था। इस संकट की वजह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के दिए पुराने फ़ैसले थे।