हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई [Shock to Muslim side from High Court, no painting will be done in Sambhal Jama Masjid]

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कोर्ट ने कहा-ASI की निगरानी में हो साफ-सफाई

प्रयागराज, एजेंसियां। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी। ASI ने रिपोर्ट में कहा- मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने ASI की निगरानी में तत्काल साफ-सफाई कराने का आदेश दिया।

4 मार्च को फिर होगी सुनवाईः

मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा।
दरअसल, 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था- हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है।

इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और ASI को भी शामिल किया था।

24 घंटे में कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्टः

कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर यानी शुक्रवार तक कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दें। ASI ने शुक्रवार सुबह ही रिपोर्ट सौंप दी। शुक्रवार को 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।

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