सुप्रीम कोर्ट बोला-सालभर पटाखा बैन पर फैसला लें, 25 नवंबर की डेडलाइन [Supreme Court said – take decision on firecracker ban throughout the year, deadline of 25th November]

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कोई धर्म प्रदूषण फैलाने को बढ़ावा नहीं देता

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में सालभर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला लें। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह के बाद लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, “दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया।”

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनायें स्पेशल सेलः

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाएं। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला करे।

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