दिशा सालियान मौत मामला: आदित्य ठाकरे को मिली राहत, कोर्ट में सरकार ने कहा- नहीं मिला आपराधिक एंगल [Disha Salian death case: Aditya Thackeray gets relief, government said in court- no criminal angle found]

Anjali Kumari
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Disha Salian death case:

मुंबई, एजेंसियां। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत के मामले में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में कोई संदेहजनक तथ्य नहीं है और इसे आत्महत्या का मामला माना गया है। सरकार की तरफ से मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेन्द्र नागरकर ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर बताया कि वैज्ञानिक जांच, गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कोई आपराधिक एंगल सामने नहीं आया।

बता दें कि दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि रेप और मर्डर का मामला है, जिसे राजनीतिक दबाव में दबा दिया गया। उन्होंने इसमें आदित्य ठाकरे की भूमिका होने का भी आरोप लगाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।

Disha Salian death case:सरकार ने कोर्ट को बताया

सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस के मुताबिक, 8 जून 2020 को दिशा की मौत मुंबई के मलाड में एक इमारत से गिरने से हुई थी। वह मानसिक रूप से तनाव में थीं।

Disha Salian death case:आदित्य ठाकरे को मिली क्लीन चिट

इस मामले को 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया था। बीजेपी विधायक नितेश राणे और शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक भरत गोगावले ने इस पर आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की थी। हालांकि अब हाईकोर्ट में मिली क्लीन चिट के बाद आदित्य ठाकरे को बड़ी राजनीतिक और कानूनी राहत मिली है।

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