विशेश्वर ओझा हत्याकांड में फैसला, 7 आरोपी दोषी करार, 6 बरी

2 Min Read

आरा, एजेंसियां :  भोजपुर जिले के बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा को गोलियों से भून डाला गया था।

भोजपुर जिले की एडीजे-8 की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा समेत 7 को दोषी ठहराया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में 6 को दोषमुक्त भी कर दिया गया है।

इन लोगों को माना गया दोषी

कोर्ट ने हरेश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले का दोषी पाया है। वहीं, उमाकांत, टुनी, बसंत, पप्पू औ हरेन्द्र सिंह को 307 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया।

कोर्ट ने इस कांड में आरोपी बनाये गये कुंदन, संतोष, विनोद, भृगु, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

खचाखच भरे कोर्ट रूम में एडीजे-8 ने चार बजकर, एक मिनट पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित ब्रजेश मिश्रा को सबसे पहले फैसले की जानकारी दी।

इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई अगली तारीख को होगी। कोर्ट दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनायेगी।

इसे भी पढ़ें

ट्रांसफर्मर से निकली चिंगारी ने ली एक ही परिवार के 6 लोगों की जान

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं