बिहार में बनी स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफर पालिसी [Transfer policy of school teachers made in Bihar]

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पटना, एजेंसियां। बिहार में तबादला पॉलिसी की राह देख रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में BPSC शिक्षकों को सरकार ने दुर्गा पूजा का उपहार दिया है।

लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के तबादला नीति को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गयी है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है।

सरकार के इस फैसले पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। शिक्षकों ने इसे नवरात्रि में सरकार की ओर से मिला उपहार बताया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिय़ा से कहा कि इसी माह एप पर तबादले के लिए आवेदन दाखिल किया जासकता है।

लंबे समय से था शिक्षकों को इंतजारः

बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर लगभग तीन महीने से जारी इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। विभाग ने बताया कि सरकार की ओर से तबादला नीति को मंजूरी मिली है। लगभग 85 दिनों से इस पर लगातार मंथन किया जा रहा था।

अब इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति को 30 सितंबर तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद विभाग ने आज इसे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया।

शिक्षकों को देना होगा 10 विकल्पः

ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के बन जाने से बिहार के उन शिक्षकों को फायदा होगा, जो पति-पत्नी शिक्षक हैं। इसके अलावा कोई शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है।

इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में दिव्यांग शिक्षकों और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति से जुड़े आवेदन को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

सरकार की ओर से जारी हुई इस तबादला नीति से 1.87 लाख सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग का रास्ता भी अब साफ हो गया है।

विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धर्थ ने कहा कि शिक्षकों को उनके घर के पास ही स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा। इसके लिए उन्हें 10 विकल्प देने होंगे, विभाग कोशिश करेगा कि उन्हें उन विकल्पों में से कही पदस्थापित किया है।

नियोजित शिक्षक के मामले में एस सिद्धर्थ ने कहा कि उनका अभी तबादला नहीं होगा, केवल सक्षमता पास शिक्षकों को नये स्कूल में पदस्थापित किया जाना है।

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