स्वाति मालीवाल केसः बिभव की मुश्किल बढ़ी [Swati Maliwal case: Bibhav’s troubles increased]

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दिल्ली पुलिस ने जोड़ी नई धारा

नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 201 जोड़ी गई

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है।

धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है।

16 मई को गिरफ्तार हुए थे विभव

कुमार के खिलाफ 16 मई को भादंसं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।

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