बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी, कहा- आदेश नहीं माना तो जुर्माना होगा [Supreme Court’s ban on bulldozer action continues, says fine will be imposed if order is not followed]

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पीड़ितों की संपत्ति वापस होगी, वसूली दोषी अफसरों से:


नई दिल्ली, एजेंसियां। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।

कोर्ट की अवमानना पर एक्शनः

बेंच ने यह भी कहा- कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों पर एक्शन होगा। साथ ही पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा- हम पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक तो रहेगी, लेकिन इसमें अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क, रेल लाइन, मंदिर या दरगाह, जहां हटाया जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है।

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