सुप्रीम कोर्ट बोला- आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा [Supreme Court said – changing religion for reservation is a betrayal of the Constitution]

1 Min Read

अदालत ने अपील खारिज की

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है।

अदालत ने यह फैसला 26 नवंबर को उस केस में सुनाया, जिसमें एक महिला ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दावा किया कि वो हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत की अहम टिप्पणी:

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। बेंच ने कहा, ‘किसी को भी धर्म परिवर्तन तब करना चाहिए, जब वो वास्तव में उस धर्म के मूल्यों, विचारों और आस्था से प्रेरित हुआ हो।’

इसे भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज की

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं