गवर्नमेंट फंडेड मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक [Supreme Court ban on the order to close government funded madrassas]

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केंद्र-राज्य सरकारों को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 7 जून और 25 जून को था

कि मदरसे राइट टू एजुकेशन (RTE) के नियमों का पालन नहीं करते है, इन्हें बंद कर दिया जाए। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था।

गैर-मुस्लिम स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी नहीं होगा:

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था।

इसमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

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