अजमेर दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के नारे, 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, खादिम सहित सभी छह लोग बरी [Slogans of separation of head from body outside Ajmer Dargah, court’s decision came after 2 years, all six people including Khadim acquitted]

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अजमेर, एजेंसियां। अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में ‘सिर तन से जुदा’ के नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है। खादिम सहित सभी छह आरोपियों को एडीजे-4 कोर्ट ने बरी कर दिया है।

पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे।

2023 को दरगार थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज

सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने बताया- जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर ‘सिर तन से जुदा’ के नारे लगाए गए थे।

मामले में खादिम गौहर चिश्ती, अजमेर के रहने वाले ताजिम सिद्दीकी (31) पुत्र नईम खान, फखर जमाली (42) पुत्र सैयद मोहम्मद जुबैर जमाली, रियाज हसन दल (47) पुत्र हसन, मोईन खान (48) पुत्र स्व. शमसुद्दीन खान, नासिर खान (45) आरोपी थे।

जज रितु मीणा की कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी अहसानुल्लाह फरार है। उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।

दरगाह थाने में जून 2023 मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोपहर करीब पौने एक बजे अपना फैसला सुनाया।

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