SEBI का नया नियम: म्यूचुअल फंड्स के निवेश का पूरा हिसाब होगा आसान [SEBI’s new rule: Complete accounting of mutual fund investments will be easy]

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SEBI’s new rule:

नई दिल्ली, एजेंसियां। सेबी के नए नियम और डिजिटल तकनीक की मदद से अब म्यूचुअल फंड्स का निवेश केवल PAN नंबर से ट्रैक किया जा सकेगा। पहले जहां निवेशकों को हर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता था, अब वे सिर्फ अपने PAN नंबर के जरिए अपनी Consolidated Account Statement (CAS) देख सकते हैं।

CAS में निवेशक के सभी म्यूचुअल फंड फोलियो की जानकारी होती है, जैसे निवेश की तारीख, स्कीम का नाम, यूनिट्स की संख्या, वर्तमान वैल्यू, चालू SIP और रिटर्न की डिटेल। इसे देखने के लिए MF Central, CAMS Online, KFintech, NSDL या CDSL की वेबसाइट पर जाकर ‘Request CAS’ या ‘View Portfolio’ विकल्प चुनना होगा। PAN नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर और जरूरत पड़ने पर जन्मतिथि दर्ज कर OTP के माध्यम से रिपोर्ट देखी जा सकती है। निवेशक रिपोर्ट को एक बार या नियमित मासिक रूप में ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं।

SEBI’s new rule: CAS में कुछ निवेश

अगर CAS में कुछ निवेश नजर न आएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वह निवेश किसी अन्य PAN से जुड़ा हो या KYC अधूरी हो। निवेशक CAMS या KFintech साइट्स पर Aadhaar के जरिए eKYC पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, SEBI ने मार्च 2024 में MITRA नामक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां निवेशक पुराने और भूले हुए निवेशों को PAN और जन्मतिथि डालकर खोज सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पुराने ऑफलाइन निवेश हैं या फोलियो में संपर्क जानकारी अपडेट नहीं है। इस पहल से निवेशकों को अपने सभी निवेशों की बेहतर समझ और नियंत्रण मिलेगा।

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