नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने खड़ी फसलों के लिए कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़े जाने का आग्रह करने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कोई आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को निर्धारित है, कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से रिपोर्ट मांगी।







