एसबीआई ने आरटीआई अधिनियम के तहत चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने से इनकार किया

IDTV Indradhanush
1 Min Read

नयी दिल्ली, एजेंसियां : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग (ईसी) को दिए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका है।

बैंक ने दावा किया है कि यह वायदे के अनुरूप संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है।

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को ‘‘असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी’’ करार देते हुए 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बॉण्ड का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे।

न्यायालय ने आयोग को संबंधित विवरण 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

इसे भी पढ़ें

सिडबी के प्रमुख पद पर मनोज मित्तल, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए संजय शुक्ला के नाम की सिफारिश

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं