नई दिल्ली, एजेंसियां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। ये ड़ेटा मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को सौंप गये हैं।
बार एंड बेंच ने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा।
चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे।
बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और मंगलवार की शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था।
वहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी।
SBI ने कोर्ट से कहा था- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करें।
इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।
इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।
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