प्रयागराज, एजेंसियां। संभल के जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है।
क्या पूरा मामला है
संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दायर अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था।
इसके बाद एएसआई ने मस्जिद की स्थिति पर एक जांच रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में मस्जिद में गंदगी और कुछ जगहों पर उगी झाड़ियों का भी उल्लेख किया गया था, जिनके फोटोग्राफ भी एएसआई ने कोर्ट में पेश किए थे।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई करने और उगी झाड़ियों को हटाने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए समय लिया, वहीं हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया। बुधवार को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया।
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