BJP विधायक समरी लाल को हाईकोर्ट से राहत [Relief to BJP MLA Samri Lal from High Court]

1 Min Read

रांची। कांके विधायक समरी लाल की ओर से 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनका प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने इस संबंध में चुनाव याचिका दाखिल की थी।

जिसपर झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह, विभास सिन्हा और अखोरी अविनाश कुमार ने बहस की। वहीं विधायक समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।

इसे भी पढ़ें

दीपक प्रकाश व समरी लाल पर एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित

Share This Article
Exit mobile version