रेलवे ने यात्रा पास हासिल करने को लेकर कर्मचारियों के आश्रितों के लिए दस्तावेजों का मानकीकरण किया

1 Min Read

नयी दिल्ली : रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों या आश्रितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त पास या विशेषाधिकार प्राप्त टिकट ऑर्डर (पीटीओ) हासिल करने से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का मानकीकरण किया है।

दो नवंबर को सभी जोन को भेजे गए एक पत्र में, बोर्ड ने कहा, “पास जारी करने वाले अधिकारियों (पीआईए) को सलाह दी जाती है कि वे केवल अनुलग्नक में निर्धारित दस्तावेज मांगें और पहले उपयोग होने वाले अन्य दस्तावेज पेश करने पर जोर न दें।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों की पात्रता पहले ही तय हो चुकी है, उनसे अब निर्धारित दस्तावेज मंगाकर समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेजों के मानकीकरण के अलावा, बोर्ड के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेलवे कर्मचारी के रिश्तेदार या आश्रित के रूप में मुफ्त पास का लाभ कौन उठा सकता है।

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं