मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर सवाल [Question on marriage age of Muslim girls]

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बाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली, एजेंसियां। राष्ट्रीय बाल आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।

इसमें पूछा गया है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल की लड़की का निकाह किया जा सकता है।

कई राज्यों के हाईकोर्ट्स ने इस पर अलग-अलग फैसले दिए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट फैसले की मांग की गई है।

देश में शादी की उम्र क्या है

फिलहाल देश में लड़कियों की शादी की 18 और लड़कों की उम्र 21 है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, मुस्लिम महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र वह मानी जाती है, जब वे प्युबर्टी पार करती हैं।

यह उम्र 15 साल तय की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को 15 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति देना मनमानी, अतार्किक, भेदभावपूर्ण और कानून का उल्लंघन करने वाली बात है।

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