यूपी में रेस्टोरेंट-ढाबे पर मालिक की नेमप्लेट जरूरी [Owner’s nameplate mandatory on restaurants and dhabas in UP]

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शेफ-वेटर को मास्क-ग्लव्स पहनना होगा

लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना जरूरी हो गया है। दुकान पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा।

हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन, रेस्टोरेंट में CCTV और कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्ज पहनना जरूरी होगा।

इससे पहले राज्य सरकार ने कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेमप्लेट अनिवार्य किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

यूपी सरकार ने दोबारा आदेश क्यों दिया:

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों का हवाला दिया था। सूत्रों के मुताबिक, सरकार कोई नया नियम लागू नहीं कर रही है।

कुछ नियमों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जिक्र है, जबकि कुछ नए नियमों को CM के आदेश के बाद संशोधन करके शामिल किया जाएगा। संशोधन के बाद दुकानदारों का नाम लिखना यूपी में कानून बन जाएगा।

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