नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार द्वारा खासतौर पर बेटियों के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया है।
इसके तहत अब से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही उनके नाम पर ये अकाउंट खोल सकेंगे और चला सकेंगे।
अगर किसी लड़की का सुकन्या अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो उसके लीगल पेरेंट्स (कानूनी अभिभावक) नहीं है तो उसे ये खाता लीगल पेरेंट्स को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें
नवरात्रि पर किसानों को मिलेगा तोहफा: 5 अक्टूबर को आएगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त








