अब सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न होगा महंगा, GST दरों में बदलाव [Now popcorn will be expensive in cinema halls, change in GST rates]

2 Min Read

रांची। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का आनंद अब थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरें लागू कर दी गई हैं।

यदि पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और वह पैकेज्ड या लेबल्ड नहीं है, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन यदि पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो उस पर 12% जीएसटी लागू होगा।

चीनी से बने पॉपकॉर्न पर लगेगा 18% GST

इसके अलावा, चीनी जैसे कारमेल से बने पॉपकॉर्न को “चीनी कन्फेक्शनरी” की श्रेणी में रखा गया है, और इस पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इससे सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न का आनंद लेने के लिए दर्शकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

सिनेमा प्रेमियों पर असर

यह निर्णय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि महंगे पॉपकॉर्न की कीमतों के चलते वे अपने स्नैक्स के चुनाव पर दो बार सोच सकते हैं। सिनेमाघरों के व्यवसाय पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।

सरकार के फैसले पर सवाल

इस निर्णय का क्या सिनेमा दर्शकों के अनुभव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या लोग अपनी आदतों को बदलने के बजाय इसे स्वीकार करेंगे, यह भविष्य में देखने की बात होगी। हालांकि, एक बात साफ है कि पॉपकॉर्न का आनंद अब कुछ महंगा हो सकता है।

इसे भी पढ़ें

जानें GST काउंसिल की बैठक से निकले प्रमुख फैसले

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं