नीट पेपर लीकः सुप्रीम कोर्ट बोला-गोपनीयता की शर्त भंग हुई, तो दोबारा परीक्षा [NEET paper leak: Supreme Court said – if the condition of confidentiality is violated, then the exam will be conducted again]

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10 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसियां। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलों के बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता शर्तें अगर भंग हुई हैं तो परीक्षा दोबारा ली जायेगी।

बता दें कि नीट परीक्षा के खिलाफ दायर 33 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इसके साथ ही 5 याचिकाएं अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। इन सभी 38 याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI ने सभी का पक्ष बारी बारी से सुना।

तय तिथि से पहले जारी कर दिया रिजल्ट

नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले गुजरात के छात्रों के वकील ने दलीलें रखीं। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित किया जाना था।

लेकिन इसे 4 जून को जारी कर दिया गया। हम परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक अन्य वकील ने कहा कि एनटीए को एक निजी काउंसलर संस्था से एक मेल मिला है।

मेल में कहा गया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ओएमआर घोटाला हो रहा है। साथ ही एक टेलीग्राम चैनल के नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का दावा किया गया है।

क्या कहा CJI ने

सभी वकीलों की दलील सुनने के बाद CJI ने कहा, मामले की सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी। उन्होंने सॉलिसिटर को सभी तथ्य एक साथ रखने के लिए एक दिन का समय दिया।

साथ ही जो याचिकाकर्ता दोबारा जांच चाहते हैं, उन्हें लिखित दलीलें देने का आदेश दिया। इस दौरान एक वकील ने कहा कि सीबीआई को भी कोर्ट में जवाब दाखिल करना चाहिए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की हुई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता की शर्तों का अगर उल्लंघन हुआ है तो परीक्षा दोबारा ली जायेगी।

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