नागपुर हिंसाः बुलडोजर चलाये जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और BMC से जवाब मांगा, लगाई रोक [Nagpur violence: High court seeks response from state government and BMC on use of bulldozers, imposes ban]

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मुंबई, एजेंसियां। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और एक अन्य आरोपी के घर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर हुई। घटना के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों के घर गिराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जबाव भी मांगा है।

6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस:

औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने का आरोप है। फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। हाईकोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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