श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, दावा- ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर [Muslim side’s petition rejected in Shri Krishna Janmabhoomi case, claim- Idgah on the land of sanctum sanctorum]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा करते हुए याचिकाएं डाली गईं थी कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है। वह भगवान कृष्ण का गर्भगृह है।

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