हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बोली, फैसला गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जायेंगी

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हाईकोर्ट ने हटाये जानेवाले शिक्षकों पैसा वसूली का दिया आदेश

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी।

इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिया।

जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे।

हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां चली गईं।

भाजपा नेता न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में WBSSC के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24, 640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी।

इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप हैं। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में कई शिकायतें मिली थीं।

भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी मॉडल अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

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