यूपी में अब लव जिहाद की सजा उम्र कैद [Love Jihad now punishable with life imprisonment in UP]

IDTV Indradhanush
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यूपी विधानसभा में सदन पर लव जिहाद बिल पेश

लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर ‘लव जिहाद’ पर सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद’ बिल पेश किया है।

इसमें दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में योगी सरकार की ओर से यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया है।

बिल के अनुसार कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है।

ये प्रावधान किये गये हैं कानून में

1- नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

2- अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।

3- पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।

4- लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।

5- लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

6- इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।

पहला कानून 2020 में पारित हुआ था

यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में पारित किया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया।

इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन गैरकानूनी होगा।

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