कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, 7 अप्रैल तक राहत [Kunal Kamra gets interim anticipatory bail from Madras High Court, relief till 7 April]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। यह जमानत एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने कामरा को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है।

कुणाल कमरा ने क्या कहा

कुणाल कामरा ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु में रह रहे थे, हालांकि वह मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि मुंबई में उनके हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कामरा ने यह भी कहा कि उन्हें डर था कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज

इससे पहले गुरुवार को कुणाल कामरा के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि कामरा ने एक गाने के माध्यम से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य किया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है।

एक भी समन का नहीं दिए बयान

इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे थे, लेकिन वह अब तक बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले, शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने कामरा के खिलाफ 24 मार्च को कुर्ला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि कामरा ने शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च की रात मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां कुणाल कामरा का शो रिकॉर्ड किया गया था।

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